हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा का फैसला।

हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा का फैसला।
नई दिल्ली: कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की तीन न्यायाधीशों की पीठ शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कहा, ''सुनवाई समाप्त हो गई है। फैसला सुरक्षित रखा है।'' इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित दलीलें देने को कहा। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता युसूफ मुछला ने अपनी दलील में कहा कि याचिकाकर्ता को सिर को कपड़े के टुकड़े से ढकने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुछला ने कहा, "कॉलेज द्वारा हमें ऐसा करने से रोकना सही नहीं है।"
मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. काजी की पीठ का गठन नौ फरवरी को किया गया था और इसने संबंधित याचिकाओं की रोजाना आधार पर सुनवाई की। कुछ लड़कियों ने याचिकाओं में कहा था कि जिन शैक्षणिक संस्थानों में ‘यूनिफॉर्म’ लागू हैं, उनमें उन्हें हिजाब पहनकर जाने की अनुमति दी जाए। उडुपी में एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में गत दिसम्बर में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के लिए कुछ लड़कियों को कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। अब सभी को वोट के अंतिम फैसले का इंतजार है।

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