देवबंद: आनर किलिंग के सात साल पुराने मामले में अदालत ने मृतका युवती के पिता व दो भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक को 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषियों को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि आठ अगस्त 2017 को क्षेत्र के गांव अंबेहटा शेखां निवासी युवती पारुल की लाश ईख के खेत में मिली थी। इस मामले में मृतका के पिता राजेश्वर ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। हालांकि पुलिस की जांच व विवेचना में सामने आया था कि गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग के चलते नाराज पिता राजेश्वर व भाई देवेंद्र और राजेंद्र ने पारुल की हत्या की और लाश को रात के समय ईख के खेत मे फेंक दिया। मृतका के पिता राजेश्वर व दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। सोमवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विनित कुमार वासवानी ने तीनों को मृतका पारुल की हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।
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