रात्रि कर्फ्यू और मास्क की अनिवार्यता के साथ जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन, सहारनपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए इन आदेशों का सभी को करना होगा पालन।

रात्रि कर्फ्यू और मास्क की अनिवार्यता के साथ जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन, सहारनपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए इन आदेशों का सभी को करना होगा पालन।
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कोरोना के एक बार फिर बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश आज रात्रि 11:00 बजे से लागू हो गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह ने भी जिले में रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने और मास्क को अनिवार्य करते हुए जिले भर के लिए गाइडलाइन जारी की है।

शनिवार को डीएम अखिलेश द्वारा जारी गाइडलइन में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभारी रूप से सुनिश्चित किया जाय इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस एवं संबंधित मजिस्ट्रेट लगातार अनुश्रवण करेंगे।
कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्पयू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कफ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बूलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आई०डी० के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।

बाजारों में भास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय बिना मास्क के कोई भी दुकानदारा ग्राहक को सामान नहीं देगा। शॉपिंग माल्स/ सुपर मार्किट में बिना मास्क कोई भी व्यक्ति विचरण नहीं करेगा शॉपिंग माल्स / सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। 
निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रामों एवं शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय किया जाय। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी शासन/ विभागीय निर्देश प्राप्त होने की प्रत्याशा में तत्काल पूर्ववत व्यवस्था / निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश जारी कर जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अध्यक्षता में आहूत होने वाली प्रतिदिन की कोविङ समीक्षा बैठक में अनुश्रवण हेतु प्रतिदिन की कृत कार्यवाही की प्रगति प्रस्तुत करायेंगे।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी, बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइज़र का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वारा पर की जायेगी।
खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50% तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनविार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड 19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। (ii) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतःपालन किया जायेगा।
सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं संबंधित थाने/संबंधित पुलिस अधिकारियों को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।
जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करायेंगे, हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट कड़ाई से मुख्य चिकित्साधिकारी सहारनपुर सुनिश्चित करायेंगे तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट प्रभावी रूप से किया जायेगा।

मुख्य चिकित्साधिकारी सहारनपुर जनपद में अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनकी आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करायेगे। साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगे एवं सदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
प्रभारी अधिकारी / नोडल इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (ICCC) के मायम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही करायेंगे। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति में समीक्षा / अनुश्रवण किया जायेगा।
स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल / कॉलेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें।
कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाने एवं पी०ए० सिस्टम की सूचना गृह विभाग को दिनांक 28-12-2021 तक गृह कन्ट्रोल रूम की ई-मेल आई0डी0 shome@nic.in पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सहारनपुर द्वारा पुलिस व संबंधित कार्यालयाध्यक्षों से समन्वय / संकलित कर प्रेषित करायी जायेगी।
इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर प्रभारी अधिकारी नगर निकाय एवं उपायुक्त उद्योग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था सुनिश्चित हो एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे जनपदीय प्रशासनिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध करायेगें।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गई स्क्रीनिंग की सूचना प्रबन्ध निर्देशक, उ0प्र0 परिवहन निगम एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे एवं परिवहन निगम एवं उसमें अनुबन्धित बसों में सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

निजी बसों के संबंध में सहायक परिवहन अधिकारी (प्रशान) / प्रवर्तन सहारनपुर सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी / प्राईवेट बसों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इससे संबंधित सूचना गृह विभाग / जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
समस्त औद्योगिम इकाईयों को रात्रि कालीन कर्पयू से पूर्णतया छूट रहेगी।

समीर चौधरी

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