जानलेवा हमले के मामले में पति-पत्नी को अदालत ने सुनाई सात वर्ष की सजा, 36 हज़ार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।

देवबंद: उधार में दिए रुपये वापस मांगने को लेकर दंपति द्वारा पड़ौसी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास और 36 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि नगर के मोहल्ला पठानपुरा निवासी नौशाद उर्फ भूरा पुत्र जाबिर ने अपने पड़ोसी सिफतेन पुत्र सैयद हसन से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। गत 16 सितंबर 2021 को सिफतेन ने जब नौशाद से उधार की रकम वापस मांगी तो उनमे झगड़ा हो गया था। जिसके बाद नौशाद व उसकी पत्नी जमशीदा उर्फ शमशिदा ने सिफतेन के घर में घुसकर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला किया था। जिसमें सिफतेन व उसकी पत्नी मोहसिना घायल हो गए थे। घटना के संबंध में सिफतेन के पिता सैयद हसन ने देवबंद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने नौशाद व उसकी पत्नी जमशीदा को गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद

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