लूट के दस वर्ष पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त को सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा।

देवबंद: लूट के 10 वर्ष पुराने मामले में एसीजेएम अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी मौ. अहमद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अखबार बांटने का कार्य करने वाला राज्जुपुर निवासी सलीम पुत्र शब्बीर 21 सितम्बर 2014 को सुबह 5 बजे गांव से अखबार लेने देवबंद आ रहा था कि सांपला रोड़ पर राजबाहे के पास अभियुक्त द्वारा उसे रोककर लाठी डंडों से मारपीट कर मोटर साईकिल लूट ली थी। पीड़ित सलीम द्वारा कोतवाली देवबंद में अज्ञात लुटेरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बाइक बरामद करते हुए आरोपी को गिरफतार किया था। मामले में सरकार की तरफ से पैरवी की गई थी। बृहस्पतिवार को एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने अभियुक्त जावेद पुत्र लियाकत निवासी बघरा थाना तितावी मु.नगर को धारा 392 व 411 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।

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