लूट के आरोपी को अदालत ने सुनाई पांच वर्ष की सजा,10 हजार का अर्थदंड भी दिया।

देवबंद: फाइनेंस कर्मी से लूट के मामले में एसीजेएम न्यायालय द्वारा एक आरोपी को पांच वर्ष का कारावास से दंडित किया गया। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड अदा करने एवं अदा न करने पर 15 दिन के कारावास की सजा भुगतने के निर्देश दिए।
सहायक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अहमद ने बताया कि 22 जून 2018 को आर्शीवाद फाइनेंस मैनेजर प्रमोद कुमार से बाइक सवार तीन बदमाशो ने गांव केंदुकी के निकट एक लाख 37500 रुयपे तमंच के बल पर लूट लिए थे। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 392 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परविन्द्र सिंह की अदालत में मामला विचाराधीन था। बताया कि अभियुक्त नरेंद्र उर्फ मामा द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करने और पत्रावली की सुनवाई के आधार पर दंडनीय अपराध दोष सिद्ध होने पर एसीजेएम परविंद्र ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्देश दिया। यदि अर्थदंड अदा न किया गया तो आरोपी को 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतने को निर्देशित किया।

समीर चौधरी।

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