देवबंद में पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

देवबंद: विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के छह साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 50 हजार रूपये के अर्थदंड़ से भी  दंडि़त किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर खादर निवासी सुखपाल की बेटी ममता की शादी वर्ष 2005 में देवबंद कोतवाली क्षेत्र के बाबूपुर नगली गांव निवासी सुनील कुमार से उस समय हुई थी जब वह सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में सिपाही के पद पर तैनात था। सुनील के गांव में अन्य किसी महिला से अवैध संबंध होने के चलते सुनील और उसकी पत्नी में अक्सर विवाद रहता था। 28 सितंबर 2017 को ममता के पिता को सूचना मिली कि उसकी बेटी ने ससुराल में आत्महत्या कर ली है। सुखपाल जब पुत्री की ससुराल पहुंचा तो उसने बेटी का शव कमरे में चुनरी के फंदे से लटका देखा जबकि सभी ससुराली वहां से फरार थे। इस मामले में मृतका के पिता ने देवबंद कोतवाली में बेटी की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में विचारधीन था। सोमवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश निधि ने आरोपी पति सुनील को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

समीर चौधरी।

Post a Comment

0 Comments

देश