हल्द्वानी के साढ़े चार हजार परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर लगी सुप्रीम रोक।

नई दिल्ली: उत्तराखण्ड के हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साढ़े चार हजार खानदानों को राहत देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इन परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा
गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा, गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन से 4360 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कोलिन ने बहस की शुरुआत की। अब इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद 
उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश, उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप, विजय सारस्वत दिल्ली पहुंचे थे।

समीर चौधरी।

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