देवबंद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत ने नौ वर्ष पुराने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 15 मई 2013 को फुलासी गांव निवासी रियाजुलहक अपने भाई इकरामुलहक को ढूंढते हुए खेत पर पहुंचा तो देखा इकरामुलहक का शव लहुलुहान हालत में खेत में पड़ा हुआ था। मामले में रियाजुलहक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने फुलासी गांव निवासी मुलजिमान श्याम, राहुल और थाना नागल के मीरपुर मनोहरपुर गांव निवासी बिजेंद्र का नाम घटना में शामिल होना प्रकाश में आया था। जिसमें 14-15 मई की रात्रि मुलजिम श्याम मृतक को घर से बुलाकर ले गया था और तीनों ने मिलकर इकरामुलहक की हत्या की तथा उससे एक लाख रुपये व कागजात लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मृतक से लूटी गई धनराशि व कागजात बरामद करते हुए उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था। देवीदयाल शर्मा ने बताया कि अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि ने तीनों हत्यारोपियों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
समीर चौधरी।
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