दस पहले हुई हत्या के मामले में देवबंद अदालत ने चार आरोपितों को सुनाई उम्रकैद की सजा।

देवबंद: नौ साल नौ माह पहले रणखंडी गांव में हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपितों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि रणखंडी गांव में वर्ष 2013 में 19 फरवरी को मुकदमे बाजी की रंजिश के चलते खेत पर काम कर रहे राजू पुत्र राजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दारोगा तेज सिंह ने गांव के ही अमर सिंह उर्फ धांधू पुत्र मंगत सिंह, विजय उर्फ विजा पुत्र धर्मपाल सिंह, ठाठ सिंह पुत्र मंगत सिंह व शिवकुमार पुत्र धर्मपाल पर राजू की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना के बाद चारों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष
की दलीले सुनने के बाद चारों आरोपितों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

समीर चौधरी।

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