भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त।

भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त।
रामपुर: भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई है। शुक्रवार को सचिवालय की ओर से रामपुर सीट को रिक्त घोषित करते हुए इस संबंध में सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है। अब इस सीट पर उपचुनाव होगा।
सपा के दिग्गज नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुरुवार को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा सुनाए के बाद कोर्ट ने आजम खां अपील दाखिल होने तक 25-25 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर अंतिरम जमानत दे दी थी।
2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां ने प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में सपा नेता आजम खां को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खां के अधिवक्ता की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 25-25 हजार के दो जमानती दाखिल करने पर अपील दाखिल तक आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी।

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