देवबंद अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में तीन लोगों को सुनाई दस-दस वर्ष की सजा, अर्थदंड भी लगाया गया।
देवबंद: हत्या के प्रयास के छह वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत ने सुनवाई करते हुए तीन लोगों दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है।
मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवी दयाल शर्मा ने बताया कि 5 अगस्त 2016 को ग्राम भावसी रायपुर थाना नानौता निवासी अभियुक्त रविंद्र, अनूप और अरविंद ने मुखबरी के शक में गांव निवासी अमरजीत पर खेत से घर लौटते समय जानलेवा हमला किया था। जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गया था। मामले में अमरजीत के पुत्र अंकित ने आरोपियों के खिलाफ थाना नानौता में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देवी दयाल शर्मा ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद तीनों लोगों को हत्या के प्रयास का दोषी माना और उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं उन्हें 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास भगुतने का आदेश दिया है।
समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।
0 Comments