केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 23 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर।

केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 23 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर।
नई दिल्ली: केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। CJI यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने ये निर्णय दिया।
वहीं यूपी सरकार ने कप्पन की जमानत का विरोध किया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है।
 29 अगस्त को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके पांच सितंबर तक जवाब मांगा था। 
गौरतलब है कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।  इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस के में दलित लड़की के साथ सामूहिक रेप तथा हत्या के मामले में माहौल में तनाव होने के बाद भी वहां जाने के प्रयास करने वाले पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को राहत नहीं दी थी। कप्पन के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ( UAPA ) का मामला दर्ज करने के बाद उनको जेल भेजा गया है। कप्पन मथुरा जिला जेल में बंद हैं, कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे। उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था। कप्पन उस समय अपने तीन पत्रकार साथियों सहित हाथरस जिले में 19 वर्ष की एक दलित लड़की की सामूहिक दुष्कर्म क बाद अस्पताल में हुई मौत के मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे।  उन पर आरोप लगाया गया है कि वह कानून-व्यवस्था खराब करने के लिए हाथरस जा रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब जल्दी ही कप्पन को हाथरस जेल से रिहा किए जाने की उम्मीद है।

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