ऑल्ट न्यूज़ के सहसंपादक मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार।
नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज़ सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धारा 153 (दंगा भड़काना) और 295A (ईशनिंदा) के तहत गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, लेकिन वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
हाल ही में, मुहम्मद जुबैर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में भाजपा नेता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी पर सुर्खियां में आए थे। टीवी चैनल पर नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में की गई गुस्ताखी को मोहम्मद जुबेर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई थी जिसके बाद भाजपा ने नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद से ही नूपुर शर्मा के समर्थक सोशल मीडिया पर मोहम्मद दोपहर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।
Altnews के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने कहा कि मुहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने एक अलग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अनिवार्य नोटिस तक नहीं दिया गया, सिन्हा ने आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, "बार-बार अनुरोध के बावजूद हमें प्राथमिकी की प्रति नहीं दी जा रही है।"
हाल ही में ऑल्ट न्यूज़ के मुहम्मद जुबैर के खिलाफ फर्जी समाचार और अभद्र भाषा के खिलाफ लिखने और बोलने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर महंत बजरंग मुणि, यति नरसिंह नंद और स्वामी आनंद सूरुप को "नफरत फेलाने वाला" कहकर ट्विटर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक हिंदू संगठन के प्रमुख ने खैराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। मुहम्मद जुबैर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य का उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उनके धर्म या विश्वास का अपमान करना है) मामला प्रौद्योगिकी की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है। अधिनियम (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसार)।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर को नई प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया या यूपी में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में।
समीर चौधरी।
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