शाहीन बाग में बुलडोजर चलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, हाई कोर्ट जाने को कहा।

शाहीन बाग में बुलडोजर चलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, हाई कोर्ट जाने को कहा।
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने को लेकर चलाए गए बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा है।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील से हाई कोर्ट जाने को कहा. कोर्ट ने कहा- कृपया इस मंच का इस्तेमाल न करें।
याचिका दायर करने वालों के वकील पी सुरेंद्रनाथ ने कहा कि याचिका व्यापक हित में दायर की गई है। बिल्डिंग गिराए जा रहे हैं, आप इसमें दखल दें लेकिन जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए।
जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा, ''हमें जहांगीरपुरी मामले में दखल देना है, जहाँ कई स्ट्रक्चर गिराए जा रहे हैं. लेकिन ये क्या केस है. क्या ये जहांगीरपुरी जैसा ही मामला है, ''
उन्होंने कहा, ''अगर हॉकरों ने कथित तौर ग़ैर क़ानूनी रूप से फुटपाथ को घेर लिया और क़ानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो क़ानून के मुताबिक़ अतिक्रमण हटाना ही होगा।'' हालांकि जस्टिस राव ने कहा कि पहले से नोटिस दिए बगैर किसी स्ट्रक्चर को न तोड़ा जाए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, '' यह नियमित कार्रवाई है। नोटिस उन लोगों को दिया जा चुका है. लेकिन राजनीतिक मकसद से हंगामा किया गया है. कोई भी स्ट्रक्चर ध्वस्त नहीं किया गया है।''

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