प्रशासनिक अधिकारियों ने की लाईसेंसधारी मीट व्यापारियों के साथ बैठक, मांस बिक्री नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश, बिना लाइसेंस मांस बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।

प्रशासनिक अधिकारियों ने की लाईसेंसधारी मीट व्यापारियों के साथ बैठक, मांस बिक्री नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश, बिना लाइसेंस मांस बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।
देवबंद: उप जिलाधिकारी देवबन्द  दीपक कुमार व पुलिस क्षेत्राधिकारी देवबन्द दुर्गा प्रसाद तिवारी द्वारा नगर क्षेत्र देवबन्द के पंजीकृत मीट/मांस लाईसेंसियों के साथ नगर पालिका परिषद देवबन्द के सभाकक्ष में बैठक आहुत की गयी।
मंगलवार को हुई बैठक में उपस्थित खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर क्षेत्र में कुल 32 मीट / मांस पंजीकृत लाईसेंसधारी हैं। निर्देशित किया गया कि उक्त व्यक्ति/ लाईसेंसधारी द्वारा मांस / मीट का विक्रय किया जायेगा। यदि उक्त व्यक्तियों / लाईसेंसधारियों के अलावा बिना लाईसेंस के मीट / मांस का विक्रय करते पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में उपस्थित समस्त मांस / मीट लाईसेंसधारियों को निम्न लाईसेंस की शर्तों के संबंध में अवगत कराया गया।

1 दुकान पर काले शीशे लगाने होंगे।

2- दुकान में डीप फिजर लगाना होगा।
3-दुकान के अन्दर छः फीट तक टाईल्स लगाना अनिवार्य होगा। 
4-दुकान के अन्दर फर्श के रूप में टाईल्स पत्थर लगाना होगा।
5-दुकान के अन्दर स्वच्छ पानी की उपलब्धता होना अनिवार्य है।

उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सभी पंजीकृत मांस विक्रेताओं को निर्देशित किया गया तथा शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में भी अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित लाईसेंसधारी मीट / मास विक्रेताओं द्वारा डीप फजर लगवाये जाने हेतु एक सप्ताह का समय दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर मांस / मीट विक्रेताओं द्वारा 15 दिन का समय दिये जाने की मांग की गयी। बात-चीत करने के उपरान्त सभी मास/ मीट विक्रेताओं को डीप फिजर लगवाये जाने हेतु 15 दिन की सहमति बनी है। बैठक में अवगत कराया गया कि 15 दिवस बाद सभी दुकानों का निरीक्षण किया जायेगा तथा उक्त स्मस्त शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि कोई भी मांस / मीट विक्रेता अवैध रूप से पशुओं का कटान नहीं करेगा। अवैध कटान करते हुए पाये जाने पर लाईसेंस निरस्त करते हुए अवैध रूप से पशु कटान की सूची में डालते हुए नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में उपस्थित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मीट/मांस का विक्रय न करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा लाईसेंस पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है तो नियमानुसार लाईसेंस प्राप्त होने के उपरान्त ही मांस / मीट का विक्रय उपरोक्त शर्तों के अधीन ही करेगा।


समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।

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