जमीयत उलेमा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, अगली सुनवाई कल।
नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अवैध कब्जा के नाम एनडीएमसी द्वारा हिंसा वाले क्षेत्र में बुलडोजर द्वारा कार्रवाई किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है, इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी।
जमीअत उलमा हिंद (मौलाना अरशद मदनी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाक़े में एनडीएमसी की ओर से चलाए जा रहे अवैध निर्माण की कार्रवाई पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अभी यथास्थिति बहाल रखी जाए।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुआई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने ये आदेश देते हुए कहा है कि इस मामले पर सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी। पिछले दिनों हनुमान जयंती के मौक़े पर जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, इस हिंसा में नौ लोग घायल हुए थे, इस मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।
समीर चौधरी।
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Muslim logo ko giraftar kiya kiya Hindu bhai yo ko bhi giraftar kiya hai
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