शबे बरात के अवसर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी मरकज निजामुद्दीन को खोलने की अनुमति।

शबे बरात के अवसर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी मरकज निजामुद्दीन को खोलने की अनुमति।
नई दिल्ली: पिछले दो सालों से बंद दिल्ली के तबलीगी मरकज हजरत निजामुद्दीन (बंगले वाली मस्जिद) को शबे बरात के अवसर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिन के लिए खोलने की अनुमति दे दी। इस दौरान सभी पाबंदियां को भी हटा लिया गया है और बंगले वाली मस्जिद की सभी चारों मंजिलें खोलने की अनुमति दी गई है हालांकि को भी प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रहेगा।
बुधवार को हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज भवन में मस्जिद की चार मंजिलों को शब-ए-बारात के लिए फिर से खोलने की अनुमति देते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध हटा लिया। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बीच तब्लीगी जमात का आयोजन करने के चलते यह परिसर तब से ही बंद था।
कोर्ट में दिल्ली पुलिस को भी बंदिशें लगाने पर फटकार लगाते हुए कहा कि यह किसका काम था? क्या कहीं लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? संख्या पर प्रतिबंध का आदेश कहां है? एक बार जब उन्होंने कह दिया कि वे कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे, तो ठीक है। इसे श्रद्धालुओं की विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रबंधन इस बात से सहमत है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए एक विशेष मंजिल पर रखा जाएगा। अदालत ने बंगलेवाली मस्जिद को फिर से खोलने के बोर्ड के आवेदन की अनुमति देते हुए पुलिस द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों को भी संशोधित कर दिया।
हाल ही में एक हलफनामे में, केंद्र ने मरकज को पूरी तरह से फिर से खोलने का विरोध किया था और कहा था कि आगामी धार्मिक अवसरों पर कुछ लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है।

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