जबरन धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मौलाना उमर गौतम को सेशन अदालत से मिली जमानत।

जबरन धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मौलाना उमर गौतम को सेशन अदालत से मिली जमानत।
मुंबई/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत जबरन धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर उमर गौतम को फतेहपुर सेशन अदालत ने एक अहम फैसला देते हुए जबरन धर्मांतरण मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। शुक्रवार को यह जानकारी जमीअत ए उलमा हिंद की ओर से दी गई।
जमीअत उलमा ए महाराष्ट्र की लीगल टीम मौलाना उमर गौतम के इस मुकदमे की पैरवी कर रही थी। शुक्रवार को  फतेहपुर सेशन अदालत ने जबरन धर्मांतरण मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
अदालत के इस फैसले से उमर गौतम के परिवार को काफी राहत हुई है। मौलाना उमर गौतम के मुकदमा जमीअत उलमा महाराष्ट्र  जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की संरक्षण में लड़ रही थी।
जमीअत उलमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी ने पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि जमीयत उलेमा हिंद बेकसूर लोगों के मुकदमे लड़ने में उनकी मदद करती है। उन्होंने मौलाना उमर गौतम की जमानत को इस कड़ी की बड़ी उपलब्धि बताया।

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