लड़कियों की शादी की उम्र वाले कानून में सरकार ने किया बदलाव, अब 18 साल के बजाए इतनी होगी बेटी की शादी की कानूनी उम्र।

लड़कियों की शादी की उम्र के कानून में सरकार ने किया बदलाव, अब 18 साल के बजाए इतनी होगी बेटी की शादी की कानूनी उम्र।
नई दिल्ली: महिलाओं के विवाह की उम्र को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. जानकारी है कि देश में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला हुआ है. इसके लिए सरकार मौजूदा क़ानूनों में संशोधन लाएगी।
बता दें कि सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल पंद्रह अगस्त पर लाल क़िले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था. उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवाह उचित समय पर हो. अभी पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 है. अब सरकार इसे मूर्त रूप देने के लिए बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज ऐक्ट और हिंदू मैरिज ऐक्ट में संशोधन लाएगी।

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