अदालत के आदेश पर देवबंद चेयरमैन और ईओ समेत चार के खिलाफ मामला दर्ज, फर्जी दस्तावेज से मौलाना मुज़म्मिल की ज़मीन हड़पने का है आरोप।

अदालत के आदेश पर देवबंद चेयरमैन और ईओ समेत चार के खिलाफ मामला दर्ज, फर्जी दस्तावेज से मौलाना मुज़म्मिल की ज़मीन हड़पने का है आरोप।

देवबंद: अदालत के आदेश पर पुलिस ने पालिकाध्यक्ष, ईओ समेत दो अन्य पालिका कर्मियोें के खिलाफ सरकारी दस्तावेजो को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बदल धोखाधड़ी की नियत से संपत्ति हड़पने के आरोप में मामला दर्ज  किया गया है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ करदी है।

मोहल्ला खानकाह निवासी मौलाना मुजम्मिल पुत्र फ़ातिर अली (मोहतमिम मदरसा जामिया तूलशैख़) ने वर्ष 2005 में एक संपत्ति खरीदी थी। आरोप है कि उक्त जमीन को हड़पने की नियत से पालिकाध्यक्ष, ईओ और सहित पालिका के रिकार्ड कीपर एवं बिल कलैक्टर ने आपसी सांठ-गांठ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। जिसका वाद एसडीएम देवबंद और सीजेएम सहारनपुर की कोर्ट में चला। जिसके बाद मौलाना मुजम्मिल ने नगर पालिका द्वारा एसडीएम न्यायालय एवं सीजेएम कोर्ट में अलग-अलग प्रमाणित दस्तावेजो को चुनौती दी। न्यायालय ने मो. अकबर, ईओ डा. विरेंद्र कुमार राय, नीरज गोस्वामी और पालिकाध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी के खिलाफ आए साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए पुलिस को न्यायिक जांच के लिए निर्देशित किया। 

आरोप है कि पालिका ने अधिनियम 1972 के तहत मौलवी मुजम्मिल को उनकी बैनामा खरीद संपत्ति से बेदखल का वाद दायर करते हुए अलग दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने पालिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए उन्हें अलग-अलग न्यायालयो में अलग-अलग पाया। जिसे न्यायालय ने  विपक्षीगणो द्वारा अपने पद का दुरपयोग करार देते हुए अपराधिक षड़यंत्र बताया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपियो के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 466, 467,471 एवं 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया।

समीर चौधरी। 

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