दहेज हत्या में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला।

देवबंद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। साथ ही 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास को भी निर्देशित किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि थाना नानोता निवासी विनीत कुमार का विवाह थाना सरसावा क्षेत्र के गांव बोन्सा निवासी सुनिता के साथ 15 अप्रैल 2017 में हुआ था। बताया कि विवाह के एक वर्ष सात माह बाद ही सुनिता की संदिग्ध परिस्थितियों में 27 नवबंर 2018 को मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतका सुनिता के भाई संदीप ने सुनिता के पति विनीत, ससुर उदेश कुमार और सास वीना देवी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। हालांकि सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यू का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा जांच को विधि विज्ञानर प्रयोगशाला भेजा गया था जहां जांच में सल्फास का सेवन पाया गया था। मुकदमे के विचाराधीन होने के दौरान ही सास वीना देवी की मौत हो गई थी। देवीदयाला शर्मा ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने थाना नानौता के मोहल्ला छत्ता निवासी विवेक कुमार और उसके पिता उदेश को आईपीसी की धारा 3\4 दहेज अधिनियम का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद

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