दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, छह वर्ष पूर्व विवाहिता की जलाकर हत्या करने का था आरोप।

देवबंद: नानौता में छह वर्ष पूर्व दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को आरोपी पति को आजीवन कारावास से दंडित किया। साथ ही 12 हजार रूपये के अर्थदंड से दंड़ित करते हुए अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि गंगोह के मोहल्ला टांकान निवासी मकसूद की पुत्री रहमत उर्फ फात्मा का विवाह नानौता थाने के गांव बुंदूगढ़ निवासी आशु उर्फ आस मोहम्मद के साथ हुआ था। बताया कि विवाह के 9 माह बाद 31 मई 2018 की रात में रहमत उर्फ फात्मा को उसके पति आशु उर्फ आस मोहम्मद व ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर मिट्टी का तेल छिडक़कर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी थी। जिसमें रहमत उर्फ फात्मा गंभीर रुप से झुलस गई थी। इसी दौरान उचार के दौरान 2 माह बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में नानौता थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। सोमवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश विनित कुमार वासवानी की अदालत ने आशु उर्फ आस मोहम्मद को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद

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