देवबंद: एसीजेएम देवबंद की अदालत ने भारत में अवैध रुप से रह रहे म्यांमार निवासी रोहिंग्या को 7 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। उन्होंने इस दौरान जेल में बिताई गई अवधी को भी सजा में समायोजित करने को निर्देशित किया। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतने का निर्देश दिया।
सहायक अभियोजन अधिकारी मो. अहमद ने बताया कि 19 मई वर्ष 2018 को देवबंद पुलिस ने देवबंद क्षेत्र के वक्फ दारुल उलूम क्षेत्र में अवैध रुप से रह रहे म्यांमार निवासी जुनैद पुत्र हुसैन खां को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पासपोर्ट मिला था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 420,468,471 व 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था। सहायक अभियोजन अधिकारी मो. अहमद ने बताया कि आरोपी के दूसरें देश का निवासी होने के चलते ही सरकार की ओर उसे अधिवक्ता उपलब्ध कराया था। जिसमे सुनवाई के दौरान शनिवार को एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने जुनैद खां को सात वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।
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