गाय चोरी के 10 वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा, एसीजेएम अदालत ने सुनाया फैसला।

देवबंद: गाय चोरी के 10 वर्ष पुराने मामले में एसीजेएम अदालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी मौ. अहमद ने बताया कि देवबंद के मौहल्ला लहसवाड़ा निवासी तासीम पुत्र घसीटा की गाय 9 सितंबर 2014 की रात को उसके घर के बाहर से चोरी हो गई थी। पीड़ित ने पुलिस में अज्ञात में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना के 5 माह बाद चोरी का खुलासा करते हुए जावेद पुत्र खिलाफत निवासी रविदास मंदिर, बघरा, थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करते हुए गाय को बरामद किया था। शुक्रवार को एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त जावेद को गाय चोरी का दोषी पाया और 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

Post a Comment

0 Comments

देश