पत्नी की हत्या के दोषी पति को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 40 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया।

देवबंद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद सुश्री निधि की अदालत ने हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए अभियुक्त अमरजीत पुत्र मैनपाल निवासी ग्राम हाशिमपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदन्ड से दन्डित किया। अर्थदन्ड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि ग्राम हाशिमपुरा थाना देवबन्द निवासी अमरजीत पुत्र मैनपाल की शादी दिनांक 19-2-2018 को रीनू पुत्री राजकुमार निवासी ग्राम नोजल थाना थानाभवन जिला शामली के साथ हुई थी। दिनांक 30-5-2018 को रीनू की अपनी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी थी। उन्होंने बताया कि रीनू के फूफा राजकुमार पुत्र चुन्नीलाल ने रीनू के ससुराल वालो द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर रीनू की गला
दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना देवबन्द पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। 

उक्त मामले का विचारण अपर जिला एंव सत्र न्यायालय देवबन्द में चला। न्यायालय में गवाही के दौरान साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये थे, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मैडिकल रिपोर्ट व अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि ने आरोपी पति अमरजीत को अपनी पत्नी रीनू की गला दबाकर हत्या करने का दोषी ठहराते हुए अ० धारा 302 आई.पी.सी. में सश्रम आजीवन कारावास एंव 40 हजार रूपये के अर्थदन्ड से दन्डित किया हैं। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।

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