डेढ़ साल से जेल में बंद मौलाना कलीम सिद्दीकी को धर्मांतरण मामले में हाई कोर्ट से जमानत, जल्द मिलेगी जेल से रिहाई।

लखनऊ: धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को सशर्त जमानत दे दी है, पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद मौलाना कलीम सिद्दीकी के जल्दी ही जेल बाहर आने की उम्मीद है।

जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में सितंबर 2021 में यूपी एटीएस द्वारा मौलाना कलीम सिद्दीक को मेरठ से गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया था।
इस मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि इससे पूर्व कई तारीखों पर मौलाना की जमानत याचिका ख़ारिज की गई थी आज भी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत का विरोध किया है, जबकि उनके वकीलों ने मौलाना के निर्दोष होने का कोर्ट के सामने साबित करने में कामयाब रहे, जिसके बाद कोर्ट में मौलाना की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है, अब संभावना है कि एक हफ्ते के अंदर मौलाना को जेल से रिहाई मिल जाएगी। 
बता दें कि अभी भी इस मामले में करीब डेढ़ दर्जन लोगों पर मुकदमा चल रहा है और वह जेल में बंद हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी के वकील उसामा इदरीस नदवी ने बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जल्दी ही वह जेल से बाहर आ जाएंगे अन्य लोगों की जमानत का भी प्रयास किया जा रहा है।

समीर चौधरी।

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