जीशान हैदर की मौत के मामला में कोर्ट के आदेश पर तीन एसआई समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज।

देवबंद: गोकशी की सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमारी करने के दौरान गोली लगने से हुई शिया समुदाय के जीशान हैदर की मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रविवार को देवबंद कोतवाली में तीन एसआई समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव थीतकी में 5 सितंबर 2021 को गोकशी की सूचना पर पुलिस छापामारी करने गई थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले जीशान हैदर नकवी पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे और उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक जीशान के हाथ में तमंचा होने और भागने का प्रयास करने के दौरान स्वयं गोली लग जाने की बात कहते हुए मृतक के खिलाफ कोतवाली में गोकशी का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन मृतक जीशान की पत्नी अफरोज ने पुलिस के दावे को झूठ बताते हुए उसके पति को घर से बुलाकर ले जाने और हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया था।
अफरोज ने अपनी पति की मौत के मामले में मामले में केंद्रीय गृह मंत्री समेत मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग में इंसाफ की गुहार लगाई थी और अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था। करीब सवा साल तक लड़ी गई न्याय की जंग के बाद बीते शनिवार को सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मृतक की पत्नि द्वारा आरोपी बनाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश देवबंद पुलिस को दिए थे साथ ही 24 घंटे के भीतर आख्या प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया था।

रविवार को न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए देवबंद कोतवाली में मृतक जीशान हैदर की पत्नि अफरोज द्वारा आरोपी बनाए गए पुलिसकर्मी एसआई ओमबीर सिंह, यशपाल सिंह, असगर अली, हैड कांस्टेबल सुखपाल सिंह, हैड कांस्टेबल कुंवर भरत सिंह, प्रमोद कुमार, विपिन कुमार, नीटू यादव, ब्रजेश कुमार, देवेंद्र, राजवीर सिंह और अंकित कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रचने और हत्या करने के आरोप में मुकदमा कायम किया गया है। दर्ज मुकदमें में इनके अलावा भी कई अन्य धाराएं आरोपी पुलिसकर्मियों पर लगाई गई हैं।

समीर चौधरी।

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