देवबंद: लूट और हत्या के 15 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को किया दोषमुक्त।

देवबंद: हत्या और लूट के पंद्रह वर्ष पुराने मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि ने तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। लेकिन उनके बंधपत्र अगले छह माह तक प्रभावी रहेंगे। 

जनपद मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली नगर के रोहाना खुर्द गांव निवासी टैक्सी ड्राइवर अतुल उर्फ कुक्कू की 19 फरवरी 2008 को लूट के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के भाई संजय ने देवबंद के सरसटा बाजार निवासी इमरान, मोहल्ला टपरी निवासी मोनू उर्फ मेहरबान और सलीम को नामजद किया था। उक्त वाद में एडीजीसी देवीदयाल शर्मा और अभियुक्तगण के अधिवक्ता अमित पुंडीर ने न्यायालय में अपने-अपने पक्ष रखें। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश सुश्री निधि ने तीनों लोगों पर लगाए गए आरोपों पर साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए उन्हें दोषमुक्त किया। वर्तमान में तीनों लोग पहले से ही जमानत पर चल रहे हैं। 

समीर चौधरी।

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