धर्म संसद में हेट स्पीच पर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बढ़ाने से किया इनकार, दो सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश।

धर्म संसद में हेट स्पीच पर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बढ़ाने से किया इनकार, दो सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश।
नई दिल्ली: हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट से वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने नारायण त्यागी की जमानत को बढ़ाने से इनकार करते हुए दो सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।
जितेंद्र नारायण त्यागी पर हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है। जितेंद्र नारायण त्यागी को इस मामले में 13 जनवरी के दिन गिरफ्तार किया गया था। धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी ने जमानत के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटाया था, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिस के बाद सुप्रीम कोर्ट  से उनको पहले राहत मिल गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी, लेकिन अब SC ने जितेंद्र त्यागी को सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। 
गौरतलब है कि जिला न्यायालय हरिद्वार से वसीम रिज़वी उर्फ जितेन्द्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत हरिद्वार के मशहूर वकील सज्जाद हुसैन एडवोकेट एव सहारनपुर के वकील मन्ज़र हुसैन काज़मी एडवोकेट की पैरवी और शादाब आब्दी व तालिब जैदी की लगन से खारिज हुई थी।

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