धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 24 दिन बाद मिली जेल से रिहाई।

धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 24 दिन बाद मिली जेल से रिहाई।
नई दिल्ली: 2018 में किए एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किए गए आल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर बुधवार रात को तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद 24 दिन बाद जुबैर को जेल से रिहाई मिली है। ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था। 
जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दर्ज सात मामलों में कोर्ट ने रिहाई वारंट जारी किया। पटियाला हाउस स्थित ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमरदीप कौर की अदालत ने यह आदेश तब जारी किया है।
दरअसल जुबैर के वकील ने उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह मामलों और दिल्ली में एक मामले में जमानत बांड दाखिल किया, जिसमें उन्हें पहले जमानत दी गई थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में लंबित सातों मामलों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए। इसके बाद दिल्ली की अदालत में सातों मामलों में जमानती वारंट जारी होने के बाद जुबैर की रिहाई के आदेश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेगा। लेकिन साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

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