अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान देने वाली याचिका को किया खारिज।

अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान देने वाली याचिका को किया खारिज।
प्रयागराज: लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान से अज़ान देना मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए, इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जस्टिस बीके विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज की।
गौरतलब है कि यूपी-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाउडस्पीकर पर विवाद जारी है। यूपी में योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं. इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया है।

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