हाजी इकबाल के खिलाफ़ कसा योगी सरकार का शिकंजा, प्रदेश की सबसे बड़ी जब्ती की कार्रवाई।
सहारनपुर: बसपा नेता और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। हाजी इकबाल के नौकर नसीम के नाम दर्ज 21 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्तियों को जिला अधिकारी ने धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क/जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कुर्की की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर तहसील प्रशासन ने शुरू कर दिया है।
दैनिक जागरण के अनुसार, राजस्व जांच में यह संपत्तियां हाजी इकबाल की निकलीं, जिसे उन्होंने नौकर नसीम के नाम दर्ज करा रखा था। जब्ती की यह कार्रवाई योगी सरकार में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। एसएसपी आकाश कुमार ने बताया कि नौ अप्रैल को थाना मिर्जापुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला तथा उसके छह अन्य गैंग सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कराया गया था। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट बृजेश कुमार पाण्डेय ने की। इस दौरान पाया गया कि हाजी इकबाल ने अपने सहयोगियों, रिश्तेदार एवं नौकरों आदि के नाम से अवैध खनन व दबंगई के बल पर सरकारी व गैर सरकारी जमीनें खरीदी हुई हैं।
यह भी प्रकाश में आया कि हाजी इकबाल ने अपने सहयोगी नसीम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल के नाम पर मैसर्स आदेश जैन एंड नसीम द्वारा नसीम अहमद एवं नसीम के पुत्र नदीम के नाम फर्म (कम्पनी) रजिस्टर्ड कराकर तहसील बेहट के अन्तर्गत गांवों में बेनामी संपत्ति अर्जित की हुई है। भौतिक सत्यापन में यह सभी संपत्तियां हाजी इकबाल द्वारा नसीम व उसके पुत्र नदीम के नाम से रजिस्टर्ड कराई गई फर्म एवं व्यक्तिगत रूप से नसीम एवं नदीम के नाम पर तहसील अभिलेखों में दर्ज कराना पाया गया।
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