दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में विहिप और बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज किए जाने वाली खबर को ANI ने लिया वापस।

दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में विहिप और बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज किए जाने वाली खबर को ANI ने लिया वापस।
नई दिल्ली: दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओ पर केस दर्ज किए जाने वाली खबर को न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने वापस ले लिया है और उसे गलत जानकारी के आधार पर चलाई गई खबर बताया है।
समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली के जहाँगीपुर हिंसा मामाले में विहिप और बजरंग दल पर केस दर्ज करने वाली रिपोर्ट वापस ले ली है। एजेंसी ने इसकी वजह ग़लत जानकारी बताई है।
इस से पहले एएनआई ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी उषा रंगनानी के हवाले से बताया था कि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली प्रांत के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज किया गया है।
साथ ही ये भी रिपोर्ट दी गई थी कि पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के ज़िला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ़्तार किया है।

अब एएनआई ने रिपोर्ट वापस ले ली है।
हालाँकि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत में कहा था कि बिना अनुमति के जुलूस निकालने के मामले में केस दर्ज किया गया है. लेकिन उन्होंने किसी संगठन का नाम नहीं लिया था।
इससे पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर एकतरफ़ा कार्रवाई का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस क्यों निकालने दिया गया. इस बीच इस मामले में अभियुक्त असलम और अंसार को अदालत ने दो और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. जबकि चार अन्य अभियुक्तों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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