हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला- इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, सभी याचिकाएं खारिज।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला- इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, सभी याचिकाएं खारिज।
बेंगलुरु: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कहा की हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है और सभी याचिकाएं खारिज कर दी।
लंबी बहस के बाद मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, "गणवेश (यूनिफॉर्म) पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही  हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।"
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार के आदेश के उल्लंघन पर कोई केस नहीं दर्ज किया जाय, मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले महीने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी, पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायामूर्ति कृष्ण एम दीक्षित शामिल हैं। हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई थी। इन लड़कियों ने मांग की थी कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है।
जान लें कि एक जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज की 6 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बात की थी। इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन की तरफ से इन लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोके जाने के खिलाफ किया गया था।

Post a Comment

0 Comments

देश