केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, जबरन नहीं किया जा सकता किसी का कोविड टीकाकरण।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, जबरन नहीं किया जा सकता किसी का कोविड टीकाकरण।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा है कि कोविड टीकाकरण किसी व्यक्ति की सहमति के बिना जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है।

एनडीटीवी हिंदी पर छपी न्यूज़ एजेंसी भाषा की खबर के अनुसार, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 टीकाकरण दिशा-निर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने से छूट देने के मामले पर केंद्र ने न्यायालय से कहा कि उसने ऐसी कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की है, जो किसी मकसद के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ रखने को अनिवार्य बनाती हो।
केंद्र ने गैर सरकारी संगठन एवारा फाउंडेशन की एक याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में यह बात कही. याचिका में घर-घर जाकर प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों का टीकाकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।
हलफनामे में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन टीकाकरण की बात नहीं कहते.'' केंद्र ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका टीकाकरण नहीं किया जा सकता।

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