कोर्ट ने की नाहिद हसन की जमानत खारिज, सपा प्रमुख ने किया अपने विधायक का बचाव, जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे नाहिद के वकील।

कोर्ट ने की नाहिद हसन की जमानत खारिज, सपा प्रमुख ने किया अपने विधायक का बचाव, जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे नाहिद के वकील।
मुजफ्फरनगर: कराने से सपा विधायक नाहिद हसन की स्पेशल कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है, उधर अखिलेश यादव ने लखनऊ में नाहिद हसन सहित सपा नेताओं पर लगे मुकदमों पर उनका बचाव करते हुए बीजेपी सरकार पर झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाया।

कैराना से समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार नाहिद हसन की गैंगस्टर ऐक्ट में गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को घेर रही है तो खुद सपा अध्यक्ष ने अब अपने प्रत्याशी का यह कहकर बचाव किया है कि उनपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार में सपा के नेताओं पर बहुत से झूठे केस दर्ज किए गए। उन्होंने आजम खान का भी उदाहरण दिया और कहा कि नाहिद हसन को भी इसी तरह फंसाया गया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं।

नाहिद हसन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हैं, इतने हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर बीजेपी सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। एक जिला अधिकारी जो रामपुर के थे दूसरे राज्य से आए। उन्हें सेवा विस्तार चाहिए था, उन्होंने सरकार की मनमर्जी से काम किया और ना जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस पर आरोप थे कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, उस आईपीएस की जांच के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पर 5 साल में सबसे ज्यादा बीजेपी ने झूठे मुकदमे लगाएं। इसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं।

विधायक नाहिद हसन की जमानत खारिज।
कैराना की विशेष अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हसन को पिछले हफ्ते गैंगस्टर ऐक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन कर चुके 34 वर्षीय हसन को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस सीट के लिए चुनाव 10 फरवरी को पहले चरण में होगा। सांसद-विधायक विशेष अदालत के जज सुबोध सिंह ने कहा कि जमानत का मामला नहीं था, इसलिए जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हसन के वकील ने कहा कि वह जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। सरकार के वकील अशोक पुंधीर के मुताबिक शामली जिले में स्थित कैराना की विशेष अदालत ने 15 जनवरी को विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक, हसन समेत कुल 40 लोगों पर पिछले साल मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अधिकतर लोग जमानत पर रिहा हो चुके हैं, लेकिन हसन अब तक अदालत के समक्ष पेश होने में नाकाम रहे थे। इसके मद्देनजर अदालत की ओर से एक गैर जमानती वारंट जारी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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