आर्यन खान की जमानत पर हाईकोर्ट का अहम आदेश, 'अपराध और ड्रग्स लेने की योजना बनाने का कोई सबूत नहीं है।

आर्यन खान की जमानत पर हाईकोर्ट का अहम आदेश, 'अपराध और ड्रग्स लेने की योजना बनाने का कोई सबूत नहीं है।
मुंबई: क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पहले ही जेल से रिहा हो चुके हैं। इस मामले पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट का एक विस्तृत आदेश सामने आया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने अपराध करने की योजना बनाई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट क्रूज पर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने ड्रग्स लेने की योजना बनाई थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध करना कबूल कर लिया है. अगर इसे मान भी लिया जाए तो भी इस मामले में अधिकतम सजा एक साल है। आरोपी करीब 25 दिन पहले ही जेल में बंद हैं। उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया था। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उन्होंने उचित समय पर दवाओं का उपयोग किया है।

क्रूज ड्रग्स मामले में आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को 26 दिन बाद 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। आर्यन खान 30 अक्टूबर को कागजात पूरा करने के बाद जेल से रिहा हुए थे। हाईकोर्ट ने आर्यन खान को 14 शर्तों पर जमानत दी थी।

शर्तों में से एक यह है कि हर शुक्रवार को उन्हें अपनी उपस्थिति के बारे में एनसीबी कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। साथ ही कहा गया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक आर्यन खान को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा।

DT Network

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