आठ वर्ष पुराने लूट व हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दी सात वर्ष की सज़ा, महिला बरी।

देवबंद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने आठ वर्ष पुराने लूट व हत्या का प्रयास करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि एक महिला आरोपी को दोषमुक्त किया है। उक्त जानकारी शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने दी। 
उन्होंने बताया कि साल 2016 की 14 दिसंबर को रणखंडी फाटक के पास खाली प्लाट में खड़े ट्रक में मोहल्ला पठानपुरा निवासी जावेद सो रहा था। इसी दौरान मोहल्ला बेरियान निवासी कुछ लोगों ने ट्रक लूटने के इरादे से खिड़की खुलवाने और न खोलने पर जान से मारने की नीयत से जावेद पर फायर किया। जिसमें जावेद गोली लगने से घायल हो गया था। मामले में मोहल्ला पठानपुरा बेरियान निवासी जावेद के चाचा साकिब ने इरशाद, इमरान, आबाद और जमीला के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि जमीला को दोषमुक्त किया है। 

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद

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