बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम रोक: बोले मौलाना अरशद मदनी, जमीयत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाना सराहनीय।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्तूबर तक अंतरिम रोक लगाने के फैसले की देश में मुसलमानों की प्रमुख संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सराहना की है। साथ ही इनके प्रमुखों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेताओं के बयानों की आलोचना करने की भी प्रशंसा की।

मंगलवार को जारी बयान में जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाना सराहनीय है। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला पीड़ितों के पक्ष में होगा। इससे उन ताकतों को झटका लगेगा जो न्याय पालिका के रहते हुए खुद को ही अदालत और कानून समझने की आत्ममुग्धता का शिकार हो कर बुलडोजर कार्रवाई को अपना कानूनी अधिकार समझने लगी थीं। उन्होंने कहा कि आज के सभ्य समाज में बुलडोजर जैसी कार्रवाई लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। देश का कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता। 
वहीं, दूसरे गुट के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले की सराहना की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के कुछ मंत्रियों के बयानों पर भी आपत्ति जताई गई। जिससे साफ है कि पीडितों को न्याय जरुरी मिलेगा।

समीर चौधरी।

Post a Comment

0 Comments

देश