देवबंद: शिकायतकर्ता का वाद सं0 400/2024 मोहर्रम अली बनाम फुरकान अली आदि अंतर्गत धारा 42क उ०प्र० जोत चकबंदी अधिनियम एवं वाद स० 651/आर अतर्गत धारा-9 क (2) जोत चकबंदी अधिनियम सरकार बनाम अल्लारकखा आदि चल रहे थे। दोनों वादा में दिनांक 14.08.2024 नियत थी तथा वाद सं0 400/2024 मोहर्रम अली बनाम फुरकान में आदेश हेतु नियत थी। पुनः दोनों केसों में दिनांक 21.08.2024 की तिथि नियत की गयी थी। वर्तमान में चकबंदी अधिकारी के पद पर श्री धर्मदेव नियुक्त है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने दोनों केसों की पैरवी स्वय की जा रही है। दिनांक 14.08.2024 को शिकायतकर्ता से धर्मदेव चकबंदी अधिकारी जनपद सहारनपुर द्वारा उत्कोच के रूप में रु0 50000.00 (पचास हजार) उसके दोनों वादों में आदेश करने के लिए मांग की गयी तथा शिकायतकर्ता तथा धर्मदेव चकबंदी अधिकारी देवबंद के बीच रु0 50 हजार पर सहमति बनी। दिनांक 21.08.2024 को धर्मदेव ने वाद स० 400/2024 मोहर्रम अली बनाम फुरकान में शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय कर दिया है। दूसरा वाद अभी प्रचलित है। धर्मदेव चकबंदी अधिकारी जनपद सहारनपुर द्वारा उत्कोच के रूप में शिकायतकर्ता से रु0 50 पचास हजार रुपये की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता धर्मदेव चकबंदी अधिकारी देवबंद सहारनपुर को रु0 50000 रिश्वत देना नहीं चाहता है और रंगे हाथों पकडयाना चाहता है। यह शिकायत प्राप्त होने पर सतर्कता अधिष्ठान, मेरठ सेक्टर, मेरठ की टीम द्वारा आज दिनांक 11.09.2024 को श्री धर्मदेव चकबंदी अधिकारी, देवबंद, जनपद सहारनपुर को उत्कोच लेते हुए रंगे
हाथों गिरफ्तार किया गया है।
धर्मदेव चकबंदी अधिकारी, देवबंद, जनपद सहारनपुर को थाना देवबंद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
सतर्कता अविष्ठान द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही की जाती है। थदि कोई लोक सेवक (राजपत्रित/अराजपत्रित/अन्य) द्वारा सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की माग की जा रही है तो रिश्वत विरोधी हैल्पलाईन नम्बर 9454401866 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।
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