लूट के दोषी को अदालत ने सुनाई 4 वर्ष की सज़ा, अर्थदंड भी लगाया।

देवबंद: पांच वर्ष पूर्व बाइक सवार दो लोगों से हुई लूट के मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए एसीजेएम देवबंद ने 4 वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अहमद ने बताया कि वर्ष 2019 में गांव राजूपुर के निकट बाइक सवार अकील अहमद और कसीम से एक्टिवा सवार दो व्यक्तियों ने चाकू की नोक पर साढ़े चार हजार रुपये लूट लिए थे। जिसके बाद आरोपी राहगीरों को आता देख मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच की और एक वर्ष बाद जिला सम्भल के थाना हयातनगर के ग्राम लहरा निवासी चैम्पियन उर्फ अजय पुत्र अयूब को गिरफ्तार करते हुए लूट की रकम बरामद की थी। इसी मामले की सुनवाई एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त चैम्पियन को दोषी मानते हुए धारा 392 में 4 वर्ष व धारा 504 में 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूले जाने का भी आदेश दिया है।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।

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