देवबंद: किराये पर कमरे या मकान देने से पहले किरायेदार से जरूरी दस्तावेज अवश्य लिए जाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो मकान मालिक कार्रवाई के दायरे में आएगा। योगी सरकार के अभियान आपरेशन तलाश के तहत पुलिस ने प्राइवेट छात्रावास संचालकों को यह हिदायत दी है।
रविवार को कोतवाली परिसर में प्राइवेट छात्रावास चला रहे लोगों की बैठक लेते हुए इंस्पेक्टर (क्राइम) सिराजुद्दीन ने कहा कि किसी भी बाहरी छात्र को कमरे किराये पर देने से पहले उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर लें। अक्सर देखने में आया है कि यहां बांग्लादेश या अन्य देशों के नागरिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहां कमरे ले लेते है। बाद में पकड़े जाने पर आरोपित के साथ ही मकान मालिक भी कार्रवाई की जद में आ जाता है। इसलिए मकान मालिक किसी भी तलबा या बाहर से आने वाले व्यक्ति को कमरा किराये पर देने से पहले एक बार इंटरनेट पर उनके दस्तावेजों की अच्छे से जांच करें। यदि मकान मालिक को ऐसा लगे कि इंटरनेट पर बनी आईडी और किरायेदार द्वारा दी गई आईडी में अंतर है तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करें। इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन ने बताया कि किसी भी संदिग्ध को मकान किराये पर न दें और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। इस मौके पर नगर के विभिन्न इलाकों में प्राइवेट छात्रावास चला रहे लोग मौजूद रहे।
समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।
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