देवबंद में अदालत ने हत्यारोपी को दोषी कराद देते हुए सुनाई आजीवन कारावास और पचास हजार के जुर्माने की सजा।

देवबंद: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवबंद ने हत्या के आरोप में अभियुक्त को दोषी कराद देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपय के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड अदा करने पर छह माह का कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

एडीजीसी देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल 2017 में गांव गुनारसा निवासी ग्राम पंचायत सदस्य नितिन उर्फ कमल इमलिया स्थित खेत से लौटते हुए सिर में गोली मारकर हत्या करदी गई थी। बताया कि तहरीर के आधारद पर मामला दर्ज किया गया। बताया कि पुलिस विवेचना के दौरान बनाए गए अरोप पत्र में न्यायालय को बताया गया कि अभियुक्त टिंकू उर्फ रुबल के एक युवती से अवैध संबंध थे। जिसकी जानकारी नितिन को हो गई थी और वह इस बात का विरोध करता था। इसी रंजिश के चलते अभियुक्त टिंकू ने नितिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त टिंकू उर्फ रुबल को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवनद कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी निर्देश दिया।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।

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