बता दें कि यह मामला अमरोहा में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का है।
ट्रिब्यूनल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 4.27 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है।
अमरोहा में करीब तीन साल पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था मामला। मेरठ में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
दिसंबर 2019 में अमरोहा में सीएए को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, इस दौरान सर्वाजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था, इस मामले में मुकदमा संख्या 814/19 कायम किया गया, जिसमें 55 लोग आरोपी बनाए गए। वसूली के लिए पुलिस ने दावा न्यायाधिकरण मेरठ में अपील की थी, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 86 लोगों को आरोपी मानते हुए वसूली का आदेश दिए हैं, कोर्ट के फैसले के अनुसार 86 अभियुक्तों से 427439 रुपये की वसूली की जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से 4971 वसूला जाएगा जुर्माना।
यदि 30 दिनों के भीतर तक कोई आरोपी यह अर्थदंड जमा नहीं कर पाता तो इसके बाद उनसे 6% ब्याज लगाकर वसूली की कुल रक़म जमा कराई जायेगी। हालांकि इन 86 आरोपियों में 3 आरोपी ऐसे भी हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन तीनों आरोपियों के पोस्टर छपवाकर चिपकाने को कहा गया है, जिससे इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाकर वसूली की जा सके।
समीर चौधरी।
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