सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने रामपुर उपचुनाव पर लगाई रोक।


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा पर होने वाले उप चुनाव पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने उप-चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर फ़िलहाल अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। यह अधिसूचना 10 नवम्बर को जारी होने जा रही थी।
बता दें कि रामपुर से पूर्व विधायक आज़म ख़ान को कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में MP-MLA कोर्ट से 3 साल की सज़ा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी थी। 
यह विधानसभा रिक्त घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग इस सीट पर उप-चुनाव कराने के लिये 10 नवम्बर को अधिसूचना जारी करने जा रहा था। चुनाव आयोग इसके लिये 17 नवम्बर तक नामांकन दाख़िल करने और 5 दिसम्बर जो मतदान और 8 दिसम्बर को मतगणना करने का समय प्रस्तावित कर चुका था। 
इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि “आज़म ख़ान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उप-चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिये है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक लगायी गयी है। 

(Rampur By-Election News)

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