योगी सरकार का सख्त फरमान, मुफ्त राशन लेने वाले अपात्रों ने 20 मई तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तो कड़ी कार्रवाई के साथ की जाएगी वसूली, जिला प्रशासन ने भी जारी की चेतावनी।

योगी सरकार का सख्त फरमान, मुफ्त राशन लेने वाले अपात्रों ने 20 मई तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तो कड़ी कार्रवाई के साथ की जाएगी वसूली, जिला प्रशासन ने भी जारी की चेतावनी।
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मुफ्त राशन लेने वाले अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त करने का आदेश दिए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, जिला प्रशासन की ओर से अपात्रों से 20 मई से पहले राशन कार्ड सेरेंडर करने की चेतावनी दी गई है।
सोमवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ए0सी0 अथवा 05 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 02 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो, अपात्रता की श्रेणी में आते है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार नगर क्षेत्र के लिए समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ए0सी0 अथवा 05 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 03 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी ने ऐसे समस्त परिवारों को सचेत किया है कि यदि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अपात्रता की दशा में राशन प्राप्त कर रहे हैं तो तत्काल अपना राशनकार्ड तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। राशनकार्डों की पात्रता के सत्यापन के समय जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जिस दिनांक से वे खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं का आंकलन करते हुए गेहूँ 24 प्रति किग्रा0 तथा चावल 32 रूपये प्रति किग्रा0 एवं अन्य वस्तु यथा नमक, तेल एवं चीनी की वसूली बाजार मूल्य की दर से की जायेगी जिसके लिए संबंधित परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा।

एसडीएम एसडीएम देवबंद बोले नहीं सरेंडर किए राशन कार्ड तो घर पर नोटिस लगाकर होगी कार्रवाई।

देवबंद: अपात्र लोग सरकारी राशन का लाभ न ले पाएं, इसके लिए प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराने की कवायद में जुटा है। अब एसडीएम ने अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ मुनादी कराकर उनके घरों पर नोटिस चस्पा कराने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन की सख्ती के बाद देवबंद क्षेत्र में कार्रवाई के डर से अब तक करीब 600 अपात्र कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए है। लेकिन अभी भी काफी संख्या में ऐसे लोग क्षेत्र में मौजूद है, जो अपात्र होते हुए भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे है। ऐसे लोगों पर प्रशासन ने अब कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। एसडीएम दीपक कुमार ने बताया कि अभी भी काफी संख्या में ऐसे अपात्र कार्डधारक हैं जिन्होंने कार्ड सरेंडर नहीं किए है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। बताया कि पूर्व में कार्ड सरेंडर के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। यदि तय समयावधि में भी अपात्र लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ मुनादी कराकर उनके घरों पर नोटिस चस्पा कराए जाएंगे। हिदायत पर अमल नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

समीर चौधरी।

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