सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, दो सप्ताह बाद फिर होगी मामले की सुनवाई।

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, दो सप्ताह बाद फिर होगी मामले की सुनवाई।
नई दिल्ली:  जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के लिए टाल दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी यानी अवैध निर्माण गिराए जाने की कोई कार्रवाई नहीं होगी.

बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए कई इमारतों को गिराया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया था.

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे. वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ़ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है. अगर इसकी अनुमति दी गई तो फिर कानून का शासन ख़त्म हो जाएगा. वरिष्ठ वकील दवे ने कहा कि पुलिस और अन्य अधिकारी संविधान के लिए प्रतिबद्ध हैं न कि बीजेपी के नेताओं की लिखी चिट्ठी के प्रति और ये एक दुखद पल है.

वहीं, इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण गंभीर मसला है लेकिन समस्या ये है कि मुसलमानों को अवैध निर्माण से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामले देश के अन्य राज्यों में भी सामने आ रहे हैं.

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