बीते वर्ष मोहल्ला खानकाह में बालिका का दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और एक लाख के जुर्माना की सजा।

बीते वर्ष मोहल्ला खानकाह में बालिका का दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और एक लाख के जुर्माना की सजा।
देवबंद: देवबंद के मोहल्ला खानकाह में बीते वर्ष बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 
मोहल्ला छोटी खानकाह निवासी तनवीर ने क्षेत्र की एक बालिका को बहला फुसला उसके साथ बीते वर्ष 30 मार्च को दुष्कर्म कर अपनी पहचान छुपाने को उसकी हत्या करदी थी। इतना ही नहीं आरोपी ने बालिका के शव को छुपाने की गरज से नहर में डाल दिया था। सीसी कैमरों से आरोपी की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जिसके खिलाफ अदालत में पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 13 ने सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त तनवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मात्र एक वर्ष के भीतर आरोपी को दंडित किए जाने पर क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों ने पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर, खानकाह पुलिस चौकी स्टॉफ एवं पुलिस के आलाधिकारियों द्वारा सशक्त पैरवी कराए जाने पर उनका आभार जताया।

समीर चौधरी।

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