फसलों के अवशेष और पराली जलाने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई, ग्राम प्रधानों की बैठक में एसडीएम ने दिए सख्त निर्देश।
देवबंद: एसडीएम दीपक कुमार ने कहा कि पराली जलाना दंडनीय अपराध है। यदि कहीं पर भी कोई पराली या फसल अवशेष जलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को खंड विकास कार्यालय में हुई बैठक में एसडीएम दीपक कुमार ने ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को फसल अवशेष व पराली न जलाने के संबंध में प्रचार प्रसार करने को निर्देशित किया। कहा कि गांवों में किसानों को पराली व फसल अवशेष न जलाने की हिदायत दें। क्योंकि पराली जलाने से पर्यावरण दूषित हो रहा है।
उन्होंने खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार को भी निर्देशित किया कि वह लेखपालों आदि के द्वारा गांव में इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करें। किसी भी दशा में फसल अवशेष व पराली न जलने पाए। यदि कहीं पराली या फसल अवशेष जलने की घटना होती है तो उसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान और अधिकारी होंगे। वहीं, एसडीएम ने विभिन्न कालेजों के प्रधानाचार्यों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने को निर्देशित किया। कहा कि शिक्षण संस्थानों में पढऩे वाले छात्र-छात्राओं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनके वोट अवश्य बनवाए जाएं।
समीर चौधरी।
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